ट्रम्प प्रशासन ने एच-1बी
वीजा धारकों और अन्य रोजगार-आधारित वीजा धारकों को नौकरी छूटने के बाद अमेरिका में
रहने की अनुमति देने वाली 60 दिनों
तक की मोहलत अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से नया नियोक्ता
खोजने या आव्रजन के अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए उपलब्ध समय में भारी कमी आ
सकती है।
गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस)
का प्रस्ताव, जो आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित
होने वाला है, ई-1, ई-2, ई-3, एच-1बी, एच-1बी1, एल-1, ओ-1 और
टीएन वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों को कवर करने वाले प्रावधान को हटा देगा। यदि
इसे अंतिम रूप दिया जाता है, तो जिन
श्रमिकों का रोजगार या पात्रता गतिविधि समाप्त हो जाती है, उन्हें आम तौर पर तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ना होगा, जब तक कि उन्हें अन्यथा रहने की अनुमति न दी गई हो। डीएचएस
ने कहा कि वर्तमान छूट अवधि इन रोजगार-आधारित गैर-आप्रवासी श्रेणियों के लिए
\"विदेशी व्यक्ति की वैध स्थिति को पात्रता के मूल आधार से अलग कर देती
है\"।
इस प्रस्ताव से डीएचएस की उस
पूर्व नीति को बहाल किया जाएगा, जिसके
तहत प्रायोजक नियोक्ता के साथ रोजगार समाप्त होने पर कर्मचारी से कंपनी छोड़ने की
अपेक्षा की जाती थी। यह अवधि विवेकाधीन है और डीएचएस द्वारा इसे कम या समाप्त किया
जा सकता है।