बलरामपुर, 09 जून । राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा सदस्य का नाम विलोपित कराने जैसी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार सेवा-सेतु पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ आम नागरिक, लोक सेवा केंद्रों तथा नगरीय निकायों के माध्यम से भी ले सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन जमा होने के बाद उन्हें एक रसीद क्रमांक प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वे अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन कर नियमानुसार पात्रता का परीक्षण करेंगे और पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत स्वीकृत राशन कार्ड डिजिटल हस्ताक्षरित पीडीएफ स्वरूप में उपलब्ध कराया जाएगा। हितग्राही इसे सेवा-सेतु पोर्टल, लोक सेवा केंद्र अथवा संबंधित कार्यालय से डाउनलोड कर सकेंगे। विभाग द्वारा लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे राशन कार्ड से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रिया सरल होगी और आम लोगों का समय एवं श्रम दोनों बचेंगे।